सुप्रीम कोर्ट ने “दो से अधिक बच्चों” (two child policy) वाले लोगों को सरकारी नौकरी न देने के राजस्थान के नियम को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून न तो भेदभाव करता है और न ही संविधान का उल्लंघन करता है।
यह कानून दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकता है।
इसी तरह के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में भी बरकरार रखा था।
इसमें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम बच्चों की संख्या की शर्त रखी गई.
उल्लेखनीय है कि “जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन” समवर्ती सूची का विषय है।
गौरतलब है कि हरियाणा और राजस्थान सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए “दो बच्चों की नीति” (two child policy) अपनाने के लिए कई प्रयास किए हैं।