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स्टार प्रचारक(Star Campaigners)

लोक सभा आम चुनाव के लिए कई राजनीतिक दलों ने अपने-अपने स्टार प्रचारकों(Star Campaigners) की सूची जारी की है।

स्टार प्रचारक के बारे में:

• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77, ‘राजनीतिक दल के नेताओं” द्वारा किए गए व्यय से संबंधित है। इन नेताओं को “स्टार प्रचारक” भी कहा जाता है।

• एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं।

एक गैर-मान्यता प्राप्त (लेकिन पंजीकृत) राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति है।

• गौरतलब है कि स्टार प्रचारकों की यात्रा पर होने वाले व्यय को संबंधित दल के उम्मीदवार के चुनावी व्यय का हिस्सा नहीं माना जाता है।

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