लोक सभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड(silence period) लागू किया जाता है।
साइलेंस पीरियड वास्तव में मतदान के दिन से कुछ समय पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध है।
साइलेंस पीरियड मतदान के दिन से 48 घंटे पहले शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म होता है।
वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में साइलेंस पीरियड पद का उल्लेख नहीं किया गया है।
साइलेंस पीरियड(silence period) के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत कुछ प्रतिबंध निम्नलिखित हैं:
धारा 126 (1) टेलीविजन या इसी तरह के अन्य डिवाइस का उपयोग करके किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार,
या किसी ‘भी मनोरंजन कार्यक्रम (जैसे संगीत कार्यक्रम) के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार पर रोक लगाती है।
धारा 126A एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट या,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाती है।
धारा 126 (1) (b) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है।