यह(RTI) जानकारी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P) ने दी है।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के बारे में:
यह नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में रही सूचना सुरक्षित रूप से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
यह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है; भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है;
और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है।
नोडल एजेंसीः कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग।
इसे सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 की जगह लाया गया था।
अधिनियम(RTI) की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर:
इसमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के गठन, उनकी संरचना एवं कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है।
नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए लोक प्राधिकारियों को केंद्रीय / राज्य लोक सूचना अधिकारी (CPIO/ SPIOs) की नियुक्ति करना अनिवार्य है।
सूचना / निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति के लिए अपील की व्यवस्था भी प्रदान की गई है:
RTI आवेदन दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर यदि मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है,
तो आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
यह प्राधिकारी CPIO/ SPIOs से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी होता है।
यदि आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है,
तो वह 90 दिनों के भीतर या कोई जवाब नहीं मिलने पर पहली अपील की फाइलिंग के 45 दिनों के बाद दूसरी अपील कर सकता है।
दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयुक्त या संबंधित राज्य सूचना अपील का निपटारा अपील दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
इस अवधि को 45 दिनों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
मांगी गई सूचना को न देना उचित था, यह साबित करने का दायित्व CPIO/ SPIOs पर होता है।
केंद्रीय सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त का निर्णय बाध्यकारी होता है।
अधिनियम के तहत अर्जित उपलब्धियां:
RTI के तहत आने वाले प्राधिकारियों का दायरा बढ़ा है।
जैसे इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), नियंलक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) आदि प्राधिकारियों को शामिल किया गया है।
RTI दाखिल करने में आसानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल (RTI ऑनलाइन) बनाया गया है।
लंबित अपीलों की संख्या में कमी आई है।
उदाहरण के लिए 2019-20 में लंबित अपीलें लगभग 35,000 थीं, जो 2023-24 तक घटकर 23,000 रह गई हैं।
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