सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मनमाने ढंग से पारित किए गए
निवारक निरोध(Preventive Detention) के आदेशों को सलाहकार बोर्ड (एबी) द्वारा शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए।
• नेनवाथ बुज्जी आदि बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य में,
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सलाहकार बोर्ड को यह पता लगाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए कि निवारक निरोध कानून के तहत उचित है या नहीं।
सलाहकार बोर्ड के बारे में:
• अनुच्छेद 22 (4):
निवारक निरोध(Preventive Detention) से संबंधित किसी भी कानून में सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान होना चाहिए।
• इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है या नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
• संसद किसी भी जांच के दौरान सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित कर सकती है।
• किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है
जब तक कि सलाहकार बोर्ड हिरासत के लिए पर्याप्त कारण न दिखाए।
निवारक निरोध(Preventive Detention):
इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई या सजा के केवल इस आशंका के आधार पर हिरासत में लिया जाता है कि वह कानून और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
• संसद के पास रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने का विशेषाधिकार है।
• संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही राज्य की सुरक्षा,
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने आदि से संबंधित मामलों के लिए कानून बना सकते हैं।
• राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980; गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019; निवारक निरोध के प्रावधान हैं।
(Preventive Detention)निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
• ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):
सर्वोच्च न्यायालय ने 1950 के निवारक निरोध अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
• खुदीराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1975):
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निवारक निरोध की शक्ति स्पष्ट रूप से एक निवारक उपाय है।
यह किसी भी तरह से सज़ा के समान नहीं है।