उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित किए।
• ये नियम पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार अधिसूचित किए गए हैं। इनके माध्यम से पेटेंट नियम, 2003 में संशोधन किया गया है।
• इन नियमों का उद्देश्य पेटेंट(Petent) प्राप्त करने और उसके प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह कदम ‘विकसित भारत संकल्प’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
मुख्य नियमों(Petent) पर एक नज़र:
• एक नया ‘आविष्कार प्रमाणपत्र’ पेश किया गया है। इससे पेटेंट(Petent) किए गए आविष्कार में आविष्कारकों के योगदान को मान्यता मिलेगी।
• नए नियमों के ज़रिए पेटेंट जांच के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की समय सीमा कम कर दी गई है। पहले यह सीमा 48 महीने थी, जिसे अब घटाकर 31 महीने कर दिया गया है।
• पेटेंट(Petent) नवीनीकरण शुल्क को घटाकर 10% कर दिया गया है। हालांकि, शुल्क में कमी का यह लाभ तभी मिलेगा जब कम से कम 4 साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अग्रिम भुगतान किया जाएगा।
• पेटेंट(Petent) के संचालन का विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति कम कर दी गई है। पहले एक वित्तीय वर्ष में एक बार विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान था।
नए नियमों के तहत, प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों में एक बार विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।
नए नियम पेटेंट(Petent) प्रोत्साहन से संबंधित अन्य पहलों का समर्थन करेंगे।
इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:
• राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति 2016, जिसमें शामिल हैं-
• राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम);
• पेटेंट(Petent) सुविधा कार्यक्रम,
समग्र शिक्षा और शैक्षणिक समुदाय के लिए आईपीआर में शिक्षण और अनुसंधान
एसपीआरआईएचए जैसी पहलों के माध्यम से ज्ञान क्षमता और कौशल निर्माण का विस्तार करने के लिए काम किया जा रहा है।
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने बौद्धिक संपदा में उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है।
• पेटेंट विश्लेषण प्रबंधन प्रणाली (पीएएमएस) की स्थापना की गई है।
पेटेंट(Petent) के बारे में:
• यह संबंधित सरकारों द्वारा दिया गया एक कानूनी अधिकार है।
• पेटेंट(Petent) एक निश्चित अवधि के लिए किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष अधिकार है।
यह विशेष अधिकार पेटेंट धारक को बिना पूर्व अनुमति के पेटेंट किए गए आविष्कार के उत्पाद या प्रक्रिया का निर्माण, उपयोग, बिक्री और आयात करने से रोकता है।
• अवधि: भारत में 20 वर्ष।
पेटेंट(Petent) के लिए मानदंड:
• उत्पाद अभिनव होना चाहिए;
• यह एक आविष्कार होना चाहिए;
• औद्योगिक उत्पादन आदि में सक्षम होना चाहिए।
• भारत ने पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) की पुष्टि की है।
• भारतीय पेटेंट(Petent) कार्यालय ने मार्च, 2023 से मार्च, 2024 की अवधि के बीच 1 लाख से अधिक पेटेंट दिए हैं।