भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्ग अनुबंधों के लिए इन्श्योरेन्स श्योरिटी बॉण्ड्स(Insurance Surety Bonds) के कार्यान्वयन पर कार्यशाला आयोजित की है।
इंश्योरेंस श्योरिटी बॉण्ड(Insurance Surety Bonds) के बारे में:
यह कानूनी रूप से प्रवर्तनीय एक त्रिपक्षीय अनुबंध है। इसके निम्नलिखित पक्षकार होते हैं-
पहला पक्षकारः प्रिंसिपल (लाभार्थी);
दूसरा पक्षकारः अनुबंधकर्ता; तथा
तीसरा पक्षकारः श्योरिटी प्रदाता (बीमा कंपनी)।
यह बॉण्ड प्रिंसिपल को यह वित्तीय गारंटी प्रदान करता है कि,
अनुबंध प्रिंसिपल और अनुबंधकर्ता के बीच परस्पर सहमत शतों के अनुसार पूरा होगा।
इंश्योरेंस स्योरिटी बॉण्ड्स (ISB) बैंक गारंटी के समान है।
इसे अप्रैल 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अनुमति प्रदान की थी।
ऐसे वित्तीय साधनों को व्यापक रूप से अपनाने से देश में अवसंरचना विकास को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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