Sat. Dec 21st, 2024

भारत और अमेरिका(india & usa dispute) ने विश्व व्यापार संगठन में लंबित अपने सभी सात विवादों को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है।

दोनों देशों(india & usa dispute) के बीच निम्नलिखित मुद्दों पर विवाद था:

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अमेरिका द्वारा भारत से आयातित स्टील और एल्युमीनियम पर आयात शुल्क लगाया जा रहा था।

भारत द्वारा सौर सेल और मॉड्यूल आदि के लिए दी जाने वाली अक्षय ऊर्जा सब्सिडी।

दोनों देशों ने डीएस430 नामक विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया है।

इसके लिए दोनों देशों ने डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी (डीएसबी) को अधिसूचना भी भेज दी है।

उल्लेखनीय है कि डीएस430 विवाद कुछ कृषि उत्पादों के आयात से संबंधित है।

डब्ल्यूटीओ में(india & usa dispute) विवाद निपटान के तरीके:

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डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज होने के बाद, विवाद निपटान मुख्य रूप से दो तरीकों से किया जाता है –

पहला, विवाद का(india & usa dispute)आपसी सहमति से समाधान और निपटारा:

विवाद समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर, पक्षकार “आपसी समाधान” द्वारा विवाद को हल कर सकते हैं। लेकिन आपसी बातचीत से।

हालांकि, विवादों का समाधान प्रासंगिक WTO समझौतों के अनुसार होना चाहिए।

जब पक्षकार आपसी सहमति से किसी विवाद का समाधान करते हैं,

तब उन्हें विवाद निपटान निकाय और संबंधित समितियों को इसके बारे में सूचित करना होता है।

दूसरा, विवाद निपटान प्रक्रिया:

परामर्श:

इसके तहत, पक्षकार सीधे बातचीत के माध्यम से आपसी समाधान तक पहुँचने का प्रयास करते हैं।

यह प्रक्रिया 60 दिनों तक चल सकती है।

न्यायनिर्णयन:

इसे तब अपनाया जाता है जब परामर्श विफल हो जाता है।

इसके तहत, विवाद निपटान निकाय द्वारा मामले की जाँच करना

और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जाता है।

इसके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय निकाय में अपील की जा सकती है।

कार्यान्वयन:

एक बार जब विवाद निपटान निकाय अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है,

तो निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी हो जाता है।

WTO का अपीलीय निकाय (AB)

यह वर्तमान में निष्क्रिय पड़ा हुआ है।

इसका गठन 1995 में हुआ था। इसमें 7 सदस्य हैं। इसकी बैठकें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होती हैं।

अपीलीय निकाय में व्यक्तियों की नियुक्ति का निर्णय सभी WTO सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है।

यह निकाय 2019 से निष्क्रिय पड़ा हुआ है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा रखा है।

अपीलीय निकाय के अंतिम सदस्य का कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया था।

https://newsworldeee.com/india-china-2/india-world-news/

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