ICC प्रॉसिक्यूटर ने इज़राइल के प्रधान मंत्री और हमास के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग की है।
ICC के बारे में:
(1) ICC एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत है।
इसे नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ करने, आरोप तय करने और मुकदमा चलाने के लिए स्थापित किया गया है।
मुख्यालयः हेग, नीदरलैंड
इसे 1998 में रोम संविधि द्वारा स्थापित किया गया था।
सदस्यताः 124 देश रोम संविधि के पक्षकार देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है।
इसमें 18 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। इन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणालियों की जगह नहीं लेता है; बल्कि, यह उनका पूरक है।
यह चार मुख्य अपराधों के लिए व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाता है।
ये अपराध हैं: नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध।
यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है।
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