एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने “जलवायु परिवर्तन(Climate Change) के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार” को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है।
“संविधान के अनुच्छेद 48 ए में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 51 ए के खंड (जी) में कहा गया है कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना।
हालांकि ये संविधान के न्यायसंगत प्रावधान नहीं हैं, ये संकेत हैं कि संविधान प्राकृतिक दुनिया के महत्व को पहचानता है,” भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश पीठ ने कहा है।
पर्यावरण का महत्व, जैसा कि इन प्रावधानों द्वारा दर्शाया गया है,
संविधान के अन्य भागों में एक अधिकार बन जाता है।अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है जबकि अनुच्छेद 14 इंगित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा।
ये अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
जबकि पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने 21 मार्च को फैसला सुनाया, विस्तृत आदेश शनिवार शाम को ही अपलोड किया गया था।
अदालत ने कहा, “जलवायु परिवर्तन(Climate Change) के प्रतिकूल प्रभावों को पहचानने और इससे निपटने की कोशिश करने वाली सरकारी नीति और नियमों और विनियमों के बावजूद, भारत में जलवायु परिवर्तन और संबंधित चिंताओं से संबंधित कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है।”