Mon. Dec 23rd, 2024

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (Model Code Of Conduct ) की घोषणा की।

• चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता(Model Code Of Conduct) लागू हो गई है। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता(Model Code Of Conduct) के बारे में:

• यह चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए ECI द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का एक समूह है।

इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

• यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है।

• अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है।

• यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर नतीजों की घोषणा की तारीख तक लागू रहती है।

• इसे किसी कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।  हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे कानूनों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

आदर्श आचार संहिता(Model Code Of Conduct) लागू होने के बाद गतिविधियां:

• उम्मीदवार वित्तीय सहायता की घोषणा नहीं कर सकते। इसके अलावा, सरकार नई परियोजनाएँ शुरू नहीं कर सकती।

• अधिकारियों द्वारा बुनियादी ढाँचे के विकास (जैसे सड़क) से संबंधित कोई वादा नहीं किया जा सकता।

• सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी प्रकार की अस्थायी नियुक्ति पर प्रतिबंध है।

• मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकते।

• चुनाव प्रचार के लिए सरकारी परिवहन साधनों, सरकारी मशीनरी जैसे संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदर्श आचार संहिता(Model Code Of Conduct) का विकास और ECI की भूमिका:

एमसीसी को पहली बार 1960 के केरल राज्य विधान सभा चुनावों में लागू किया गया था।

• 1974 में ईसीआई ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक “जिला स्तरीय स्थायी समिति” गठित करने का निर्देश दिया।

इसके तहत जिला कलेक्टर को MCC के उल्लंघन की निगरानी करनी थी।

• 1979 में ईसीआई ने सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों को विनियमित करने और उसे अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक नया प्रावधान डाला।

2013 में एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को चुनाव घोषणा से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया था।

इस फैसले के बाद आयोग ने इसे एमसीसी में शामिल कर लिया।

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