इस विधेयक के जरिये वक्फ/Waqf अधिनियम, 1995 में संशोधन किया जाएगा।
इसके तहत वक्फ शब्द को “एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
इससे पहले, वक्फ अधिनियम में 2013 में संशोधन किए गए थे।
ये संशोधन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और एक संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर किए गए थे।
विधेयक(Waqf) के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर:
वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का डेटाबेस अधिनियम (विधेयक के कानून बनने के बाद) के लागू होने के छह महीने की अवधि के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
“वक्फ” को ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा वक्फ के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो कम-से-कम पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो और ऐसी संपत्ति का स्वामी हो।
केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डो में महिलाओं एवं गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्र सरकार किसी भी समय किसी भी वक्फ का ऑडिट करने का निर्देश दे सकती है।
यह ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक या केंद्र सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए नामित किसी अधिकारी के जरिये किया जाएगा।
जिला कलेक्टर तय करेगा कि विवादित संपत्ति वक्फ है या सरकारी जमीन।
विधेयक के उद्देश्य:
राज्य वक्फ बोर्डो की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण व सर्वेक्षण आदि से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाना;
वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना आदि।
वक्फ(Waqf) संपत्तियों के बारे में:
ये ऐसी चल या अचल संपत्तियां होती हैं,
जिन्हें धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ईश्वर के नाम पर एक विलेख (Deed) या एक लिखत (Instrument) द्वारा समर्पित किया जाता है।
ये नामित सदस्यों वाली एक कानूनी संस्था द्वारा प्रबंधित होती हैं, जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है।
केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC), 1964 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
यह परिषद पूरे भारत में राज्य-स्तरीय वक्फ बोर्डों का पर्यवेक्षण करती है और उन्हें सलाह देती है
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