सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS/Employee Pension Scheme) में संशोधन किया है।
यह कदम छह माह से कम अंशदान सेवा वाले EPS सदस्यों को आनुपातिक निकासी की सुविधा देने के लिए उठाया गया है।
इससे पहले, ऐसी निकासी सुविधा के लिए न्यूनतम 6 माह की अंशदान सेवा पूरी करना अनिवार्य था।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS/Employee Pension Scheme) 1995 के बारे में:
नोडल मंत्रालयः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
पेंशन योजनाः EPS एक “घोषित अंशदान-घोषित लाभ” (Defined Contribution- Defined Benefit) योजना है।
कर्मचारी पेंशन फंड में अंशदान का अनुपात इस प्रकार है-
नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन का 8.33%; और
केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 15,000/- रुपये तक के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से बजटीय सहायता ।
निकासी लाभः यह EPS के उन सदस्यों को दिया जाता है, जो 10 साल की अंशदान सेवा पूरी करने से पहले योजना से बाहर निकल जाते हैं।
न्यूनतम सेवानिवृत्ति पेंशन 1000 रुपये है।
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